Railway Pension Rules 2026:रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 2026 के तहत सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर पेंशन और फैमिली पेंशन से जुड़े नियम तय किए गए हैं। नए नियमों में पात्र मामलों के लिए न्यूनतम पेंशन ₹18,000 प्रति माह रखी गई है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
अगर किसी रेलवे कर्मचारी को रेलवे सेवा से जुड़ी दुर्घटना, बीमारी, काम के दौरान जोखिम या नियमों में बताई गई अन्य परिस्थितियों के कारण दिव्यांगता होती है, तो वह निर्धारित शर्तों के अनुसार Disability Pension के लिए पात्र हो सकता है।
इसी तरह, सेवा से संबंधित परिस्थितियों में कर्मचारी की मृत्यु होने पर पात्र परिवार के सदस्यों को Extraordinary Family Pension मिल सकती है।
मृत्यु और दिव्यांगता की चार श्रेणियां
नए नियमों में मामलों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बांटा गया है।
Category A में ऐसी मृत्यु या दिव्यांगता शामिल है, जिसका संबंध रेलवे सेवा से नहीं है।
Category B में काम के दौरान व्यावसायिक जोखिम, खतरनाक वातावरण, अत्यधिक मौसम और कुछ ड्यूटी से जुड़े हादसे शामिल हैं।
Category C में कुछ आतंकवादी या हिंसक घटनाएं, दंगे, प्राकृतिक आपदा और विशेष ड्यूटी के दौरान होने वाली घटनाएं शामिल हैं।
Category D में आतंकवादी हमले, युद्ध या सीमा संघर्ष और कुछ विशेष ऑपरेशन या प्रशिक्षण से जुड़ी गंभीर परिस्थितियां शामिल हैं।
दिव्यांगता पेंशन कितनी होगी?
पात्र Category B, C और D मामलों में Disability Pension के दो हिस्से हो सकते हैं—Service Element और Disability Element।
Service Element सामान्य पेंशन के आधार पर तय किया जाता है और नियमों के अनुसार वेतन या औसत वेतन के 50 प्रतिशत के आधार पर गणना की जा सकती है।
नए नियमों के अनुसार पात्र मामलों में न्यूनतम Disability Pension ₹18,000 प्रति माह होगी।
100% दिव्यांगता पर कितना लाभ?
100 प्रतिशत दिव्यांगता के मामले में Disability Element श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होगा।
- Category B: वेतन/औसत वेतन का 30%
- Category C: वेतन/औसत वेतन का 30%
- Category D: वेतन/औसत वेतन का 100%
कम प्रतिशत की दिव्यांगता होने पर Disability Element भी उसी के अनुसार तय किया जाएगा।
परिवार को 100% तक फैमिली पेंशन
सेवा से संबंधित मृत्यु के मामलों में परिवार को मिलने वाली Extraordinary Family Pension भी श्रेणी के आधार पर अलग हो सकती है।
- Category B: वेतन का 60%
- Category C: वेतन का 100%
- Category D: वेतन का 100%
इसका मतलब यह नहीं है कि हर रेलवे कर्मचारी के परिवार को 100% फैमिली पेंशन मिलेगी। 100% की दर केवल नियमों में निर्धारित Category C और D के पात्र मामलों में लागू होगी।
न्यूनतम फैमिली पेंशन ₹18,000
नए नियमों में पात्र मामलों के लिए न्यूनतम Family Pension ₹18,000 प्रति माह निर्धारित की गई है। वास्तविक राशि कर्मचारी की स्थिति, संबंधित श्रेणी और लागू नियमों के आधार पर तय होगी।
परिवार में किसे मिलेगी पेंशन?
फैमिली पेंशन के लिए सामान्य तौर पर पात्रता का क्रम इस प्रकार हो सकता है:
- विधवा या विधुर
- पात्र आश्रित बच्चे
- माता-पिता
- आश्रित भाई-बहन
हालांकि हर सदस्य के लिए उम्र, वैवाहिक स्थिति, आय और दिव्यांगता जैसी अलग-अलग शर्तें लागू हो सकती हैं।
100% दिव्यांगता पर अतिरिक्त भत्ता
यदि कोई पात्र रेलवे पेंशनर 100% दिव्यांगता के कारण रोजमर्रा के कामों के लिए पूरी तरह दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है और Medical Board लगातार देखभाल की जरूरत बताता है, तो उसे Constant Attendant Allowance भी मिल सकता है। यह भत्ता पेंशन के अतिरिक्त दिया जा सकता है।
नए नियमों का क्या मतलब है?
Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 2026 में रेलवे सेवा से जुड़ी मृत्यु और दिव्यांगता के मामलों में पेंशन की व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है। पात्र मामलों में ₹18,000 की न्यूनतम पेंशन, दिव्यांगता के लिए अलग-अलग लाभ और कुछ परिस्थितियों में वेतन के 100% तक फैमिली पेंशन का प्रावधान है।
हालांकि अंतिम पेंशन राशि कर्मचारी की सेवा, मृत्यु या दिव्यांगता की परिस्थितियों और संबंधित श्रेणी के आधार पर तय होगी।








