E-Shram Card Pension Yojana 2026: देश में करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक और कृषि मजदूर। इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी और लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी UAN के साथ ई-श्रम कार्ड दिया जाता है।
यदि आप भी ई-श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं और बुढ़ापे में नियमित पेंशन पाने की योजना के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि ई-श्रम कार्ड और ई-श्रम से जुड़ी पेंशन योजना अलग-अलग सुविधाएं हैं। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने से अपने आप हर महीने पेंशन मिलना शुरू नहीं हो जाता। पात्र श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) जैसी संबंधित पेंशन योजना में अलग से नामांकन करा सकते हैं।
PM-SYM के तहत पात्र सदस्य को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिल सकती है। इसके लिए श्रमिक को निर्धारित उम्र और आय संबंधी शर्तें पूरी करनी होती हैं तथा नियमित अंशदान करना होता है।
ई-श्रम कार्ड और पेंशन योजना की मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना/पोर्टल | ई-श्रम पोर्टल |
| संबंधित विभाग | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार |
| कार्ड का उद्देश्य | असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण और पहचान |
| पहचान संख्या | 12 अंकों का UAN |
| ई-श्रम पंजीकरण की आयु | सामान्यतः 16 से 59 वर्ष |
| पेंशन योजना | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) |
| PM-SYM में प्रवेश की आयु | 18 से 40 वर्ष |
| PM-SYM में मासिक आय सीमा | ₹15,000 तक |
| 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन | ₹3,000 प्रति माह, निर्धारित शर्तों के अधीन |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://eshram.gov.in/ |
ध्यान दें कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की पात्रता और PM-SYM पेंशन योजना की पात्रता एक जैसी नहीं हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित योजना की शर्तें अवश्य जांचें।
ई-श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के पंजीकरण के बाद जारी किया जाने वाला पहचान कार्ड है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य देश के असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है, ताकि केंद्र और राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं तक पात्र लोगों की पहुंच आसान हो सके।
इस पोर्टल पर घरेलू कामगार, प्रवासी मजदूर, निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, कृषि मजदूर और अन्य पात्र असंगठित श्रमिक पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण पूरा होने पर श्रमिक को 12 अंकों का Universal Account Number यानी UAN दिया जाता है।
यह नंबर स्थायी होता है। सामान्य परिस्थितियों में ई-श्रम कार्ड की समय-समय पर नवीनीकरण की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यक्तिगत जानकारी, मोबाइल नंबर और काम से संबंधित विवरण सही रखना महत्वपूर्ण है।
जब लोग ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना की बात करते हैं, तो अक्सर उनका मतलब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) से होता है। यह असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों के लिए अंशदान आधारित पेंशन योजना है।
इस योजना में सदस्य को अपनी प्रवेश आयु के अनुसार हर महीने निर्धारित राशि जमा करनी होती है। केंद्र सरकार भी पात्र सदस्य के बराबर अंशदान करती है। जब सदस्य 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो योजना के नियमों के अनुसार उसे ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलने का प्रावधान है।
ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए पात्रता क्या है?
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदक को निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं। सामान्य रूप से निम्नलिखित श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीकरण के पात्र हो सकते हैं:
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आवेदक भारत का नागरिक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक हो।
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पंजीकरण के समय आयु कम से कम 16 वर्ष हो।
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आवेदक EPFO या ESIC का सदस्य न हो और सरकारी वित्तपोषित NPS की संबंधित सदस्यता संबंधी शर्तें पूरी करता हो।
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उसके पास आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर हो, ताकि ऑनलाइन सत्यापन किया जा सके।
घरेलू कामगार, दिहाड़ी मजदूर, निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, प्रवासी श्रमिक और कृषि मजदूरों सहित विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक पात्र हो सकते हैं। ई-श्रम पंजीकरण के लिए आय की कोई सामान्य सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अलग आय संबंधी शर्तें लागू होती हैं।
PM-SYM पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
यदि आप ई-श्रम कार्ड के साथ बुढ़ापे में पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता को समझना जरूरी है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए सामान्यतः निम्न शर्तें पूरी करनी होती हैं:
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आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो।
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वह असंगठित क्षेत्र में काम करता हो।
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उसकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम हो।
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वह EPFO, ESIC या NPS की संबंधित सदस्यता के अंतर्गत कवर न हो।
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वह आयकरदाता न हो।
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वह योजना के अन्य लागू नियमों को पूरा करता हो।
इस योजना में प्रवेश की उम्र 18 से 40 वर्ष है, इसलिए 16 या 17 वर्ष की आयु में ई-श्रम कार्ड बनवाने की पात्रता होने पर भी PM-SYM में उसी समय नामांकन नहीं कराया जा सकता।
ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले निम्न जानकारी तैयार रखें:
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आधार कार्ड या आधार नंबर।
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आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर।
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बैंक खाता विवरण, यदि संबंधित प्रक्रिया में मांगा जाए।
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काम या व्यवसाय से संबंधित सही जानकारी।
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वर्तमान पता और अन्य व्यक्तिगत विवरण।
यदि आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य सेवा केंद्र (SSK) पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से पंजीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध है।
ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। आवेदन करते समय अपनी जानकारी सही दर्ज करना जरूरी है।
स्टेप 1: आधिकारिक ई-श्रम पोर्टल खोलें
सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में आधिकारिक वेबसाइट https://eshram.gov.in/ खोलें। वेबसाइट पर पंजीकरण से संबंधित विकल्प चुनें। आप सीधे आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पेज पर जाने के लिए इस लिंक का उपयोग भी कर सकते हैं:
ई-श्रम कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
स्टेप 2: मोबाइल नंबर और OTP से सत्यापन करें
पंजीकरण पेज पर मांगी गई जानकारी भरें। यदि आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP सत्यापन का विकल्प दिया गया है, तो OTP दर्ज करके आगे बढ़ें। मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए, ताकि सत्यापन पूरा हो सके।
स्टेप 3: व्यक्तिगत जानकारी भरें
इसके बाद पोर्टल पर मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। इसमें नाम, जन्मतिथि, पता और अन्य जरूरी विवरण शामिल हो सकते हैं। जानकारी भरते समय आधार रिकॉर्ड से मिलान जरूर कर लें।
स्टेप 4: रोजगार और व्यवसाय का विवरण दर्ज करें
पंजीकरण के दौरान अपने वर्तमान काम या व्यवसाय की सही श्रेणी चुनें। उदाहरण के लिए, यदि आप निर्माण कार्य, घरेलू काम, कृषि मजदूरी या रेहड़ी-पटरी का काम करते हैं, तो उपलब्ध सूची में उससे मेल खाने वाला व्यवसाय चुनें।
स्टेप 5: बैंक विवरण और अन्य जानकारी जांचें
जहां आवश्यक हो, वहां बैंक खाते तथा अन्य मांगी गई जानकारी भरें। फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरण ध्यान से जांच लें, ताकि गलत जानकारी के कारण आगे परेशानी न हो।
स्टेप 6: आवेदन पूरा करें और कार्ड प्राप्त करें
निर्देशों के अनुसार पंजीकरण पूरा करें। सफल पंजीकरण के बाद आपको UAN यानी 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाती है। पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के अनुसार ई-श्रम कार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं।
यदि ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है, तो नजदीकी CSC केंद्र से सहायता लें। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है।
ई-श्रम कार्ड बन जाने के बाद भी पेंशन योजना में अलग से नामांकन करना जरूरी है। पात्र श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए CSC केंद्र या आधिकारिक मानधन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया
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अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं या योजना के आधिकारिक पोर्टल की जानकारी प्राप्त करें।
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आधार कार्ड और बचत बैंक खाते या जनधन खाते का विवरण साथ रखें।
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योजना में शामिल होने के लिए अपनी पात्रता की पुष्टि करें।
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आवेदन के लिए आवश्यक व्यक्तिगत, बैंक और नामांकित व्यक्ति से संबंधित जानकारी दें।
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आधार आधारित सत्यापन और आवेदन की अन्य औपचारिकताएं पूरी करें।
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आपकी प्रवेश आयु के अनुसार मासिक अंशदान निर्धारित किया जाएगा।
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योजना में नामांकन पूरा होने के बाद रसीद या अन्य उपलब्ध प्रमाण सुरक्षित रखें।
PM-SYM एक अंशदान आधारित योजना है। इसमें सदस्य को अपनी उम्र के अनुसार निर्धारित राशि जमा करनी होती है और केंद्र सरकार समान राशि का अंशदान करती है। नामांकन से पहले मासिक अंशदान, बैंक से ऑटो-डेबिट और योजना की शर्तों को समझ लेना चाहिए।
योजना में मासिक अंशदान इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस उम्र में नामांकन कराता है। कम उम्र में शामिल होने पर सामान्यतः मासिक अंशदान कम होता है।
| नामांकन के समय उम्र | श्रमिक का मासिक अंशदान | सरकार का समान अंशदान |
|---|---|---|
| 18 वर्ष | ₹55 | ₹55 |
| 20 वर्ष | ₹65 | ₹65 |
| 25 वर्ष | ₹80 | ₹80 |
| 30 वर्ष | ₹105 | ₹105 |
| 35 वर्ष | ₹150 | ₹150 |
| 40 वर्ष | ₹200 | ₹200 |
ये कुछ उम्र के उदाहरण हैं। आपकी वास्तविक मासिक राशि योजना के नियमों के अनुसार निर्धारित होगी। नामांकन के समय CSC केंद्र या आधिकारिक पोर्टल से सही अंशदान की पुष्टि करें।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण से असंगठित श्रमिकों का विवरण एक केंद्रीकृत डेटाबेस में दर्ज होता है। इससे सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा पात्र योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।
इसके प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं:
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श्रमिक को एक विशिष्ट UAN पहचान संख्या मिलती है।
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पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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पात्र योजनाओं में नामांकन की स्थिति देखी जा सकती है।
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व्यक्तिगत जानकारी और व्यवसाय से संबंधित विवरण अपडेट किए जा सकते हैं।
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पात्र श्रमिक PM-SYM जैसी अंशदान आधारित पेंशन योजना में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि, ई-श्रम कार्ड अपने आप में किसी निश्चित नकद सहायता या पेंशन की गारंटी नहीं है। प्रत्येक योजना का लाभ उसकी पात्रता और लागू नियमों के अनुसार मिलता है।
यदि ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान OTP नहीं आता, वेबसाइट खुलने में परेशानी होती है या आधार का सत्यापन पूरा नहीं होता, तो पहले इंटरनेट कनेक्शन और दर्ज की गई जानकारी जांचें। कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करना भी उपयोगी हो सकता है।
यदि आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो CSC या SSK केंद्र पर बायोमेट्रिक पंजीकरण की सुविधा के बारे में पूछें। पंजीकरण हो जाने के बाद अपनी जानकारी सही रखना और जरूरत के अनुसार प्रोफाइल अपडेट करना भी जरूरी है।
ई-श्रम से संबंधित सहायता के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए हेल्पडेस्क नंबर 14434 या 1800-889-6811 पर संपर्क किया जा सकता है। वेबसाइट के अनुसार हेल्पडेस्क सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, रविवार सहित, उपलब्ध है।
| सेवा | लिंक |
|---|---|
| ई-श्रम आधिकारिक वेबसाइट | eshram.gov.in |
| ई-श्रम पंजीकरण | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन |
| ई-श्रम UAN लॉगिन | UAN Login |
| प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना | मानधन पोर्टल |
| नजदीकी CSC केंद्र खोजें | CSC Locator |
FAQs – E-Shram Card Pension Yojana 2026
Q1. ई-श्रम कार्ड कैसे बनाएं?
उत्तर: आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। यदि ऑनलाइन आवेदन में समस्या आती है, तो नजदीकी CSC केंद्र पर सहायता ले सकते हैं।
Q2. क्या ई-श्रम कार्ड बनवाने से ₹3,000 पेंशन मिलने लगती है?
उत्तर: नहीं। ₹3,000 मासिक पेंशन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता, नामांकन और अंशदान संबंधी नियम पूरे करने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलती है।
Q3. PM-SYM पेंशन योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: सामान्यतः 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले पात्र असंगठित श्रमिक, जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक है और जो योजना की अन्य शर्तें पूरी करते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
Q4. ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए कितनी फीस लगती है?
उत्तर: आधिकारिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है। पंजीकरण के नाम पर किसी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे न दें।
Q5. क्या ई-श्रम कार्ड की वैधता खत्म हो जाती है?
उत्तर: ई-श्रम कार्ड का सामान्य रूप से नवीनीकरण जरूरी नहीं होता। हालांकि, अपनी व्यक्तिगत जानकारी, मोबाइल नंबर और व्यवसाय से संबंधित विवरण अपडेट रखना चाहिए।
Q6. ई-श्रम कार्ड के लिए आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है?
उत्तर: ऑनलाइन पंजीकरण में आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। यदि ऐसा मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, तो CSC या SSK केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए पंजीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध है।
Q7. ई-श्रम कार्ड की सहायता के लिए कहां संपर्क करें?
उत्तर: आधिकारिक ई-श्रम हेल्पडेस्क नंबर 14434 या 1800-889-6811 पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पडेस्क का समय और उपलब्धता आधिकारिक वेबसाइट पर जांच लें।
निष्कर्ष
E-Shram Card Pension Yojana 2026 के बारे में जानकारी लेते समय यह अंतर समझना जरूरी है कि ई-श्रम कार्ड असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण और पहचान उपलब्ध कराने का माध्यम है, जबकि PM-SYM एक अलग अंशदान आधारित पेंशन योजना है।
पात्र श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करके UAN कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि वे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शर्तें भी पूरी करते हैं, तो अलग से नामांकन कराकर योजना में शामिल हो सकते हैं। PM-SYM के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार ₹3,000 मासिक पेंशन का प्रावधान है।
आवेदन करने से पहले अपनी उम्र, आय, रोजगार की स्थिति और अन्य पात्रता शर्तें जांचें। केवल ई-श्रम कार्ड बन जाने के आधार पर पेंशन मिलने की उम्मीद न रखें। सही जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी CSC केंद्र की सहायता लें।












